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मनोरंजन

हैरानी नहीं की शाहरुख कई उत्पादों का प्रचार करते हैं : विद्या

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मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| अभिनेत्री विद्या बालन का कहना है कि उन्हें इस बात की हैरानी नहीं है कि सुपरस्टार शाहरुख टीवी पर कई उत्पादों का प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि लोग उनकी बातों को आसानी से स्वीकार करते हैं।

विद्या शनिवार को जियो मामी फिल्म मेला में उपस्थित हुईं, वहीं उन्होंने बताया कि हिंदी फिल्म में उन्हें शाहरुख द्वारा अभिनीत फिल्म ‘कभी हां कभी ना’ में कुंदन शाह की भूमिका हमेशा पसंदीदा रही है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति इसमें प्रमुख भूमिका में थी।

विद्या ने कहा, पर्दे पर वह जो कुछ बोलते हैं आप उसे आप खरीद लेते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह कई उत्पादों का प्रचार करते हैं।

विद्या ने आगामी फिल्म ‘तुम्हारी सुलू’ के बारे में भी बताया।

फिल्म के किरदार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सुलू ऐसी है, जो दूसरों की परवाह नहीं करती और यही चीज मुझे यह पसंद है। स्वार्थी तरीके से नहीं, बल्कि, वह उस चीज की परवाह करती है जो वह चाहती है।

फिल्म 24 नवंबर को रिलीज होगी।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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