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नेशनल

हमारे पास 80 विधायक, हम जो चाहेंगे वही होगा : राजद विधायक

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पटना, 13 जुलाई (आईएएनएस)| बिहार में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर इस्तीफे के दबाव को लेकर बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रहे खींचतान के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक भाई वीरेंद्र ने गुरुवार को जद (यू) से दो टूक कहा कि उनकी पार्टी के पास 80 विधायक हैं और पार्टी जो चाहेगी वही होगा।

भाई वीरेंद्र ने कहा, हमारे पास 80 विधायक हैं और हम जो चाहेंगे, वही होगा। किसी के कह देने भर से तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव पहली बार वर्ष 2015 में चुनाव लड़े, विधानसभा पहुंचे और सीधे उपमुख्यमंत्री बने। सीबीआई ने उन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है, वह उस समय का है, जब तेजस्वी नाबालिग थे। उन्होंने कहा है, उस समय मेरी मूंछें भी नहीं निकली थीं, एक बच्चा भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, राजद को लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। हमारा दल दूसरे की सलाह पर नहीं चलता, पार्टी तय करेगी कि हमें क्या करना है। हमारे नेता लालू प्रसाद हैं और वह जो कहेंगे, वही होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कोई कुछ कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन में राजद के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने बीते शुक्रवार को पटना सहित देशभर के 12 स्थानों पर छापेमारी की थी।

भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जद (यू) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेदाग छवि को लेकर तेजस्वी पर इस्तीफे के लिए दबाव बना रही है, जबकि राजद नेता इस बात पर अड़े हैं कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, सीबीआई की कार्रवाई केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर बदले की भावना से हो रही है।

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नेशनल

केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 जून को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसपर कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए। इस तरह से किसी को जमानत नहीं दी जाएगी।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया।

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