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सोनीपत ब्लास्ट केस में टुंडा दोषी, मंगलवार को सुनाई जाएगी केस

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नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत में साल 1996 में हुए दो बम ब्लास्ट में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसे सोमवार को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग ने टुंडा को ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया है। इस केस में मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था।

टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को बम विस्फोट करने का आरोप था। उस दिन शाम के समय पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा के पास हुआ था जबकि दूसरा धमाका 10 मिनट बाद गीता भवन चौक पर गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। धमाकों में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा और उसके दो सहयोगी दिल्ली निवासी आमिर खान उर्फ कामरान और शकील अहमद को नामजद किया था। सरकारी वकील राजीव ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिला अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच टुंडा को पेश किया। फैसले के बाद टुंडा को सोनीपत जेल भेज दिया गया।

टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि मामले में अब्दुल करीम टुंडा ने गवाही पूरी होने के बाद 313 के तहत अपने बयान दर्ज कराए है। उसने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में अपने बयान दर्ज कराए हैं कि वह घटना के समय पाकिस्तान में था। टुंडा ने कहा कि वह बिना अनुमति के 1994 में नेपाल भाग गया था। वहां से बांग्लादेश, साऊदी अरब होते हुए पाकिस्तान पहुंचा था। जब बम ब्लास्ट हुआ, वह पाकिस्तान में था।

नेशनल

राहुल गांधी ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल, कहा- ये एक ब्लैक बाॅक्स है, किसी को इसकी जांच की इजाजत नहीं

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया था। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद ये मुद्दा गायब सा हो गया था। अब एक बार फिर राहुल गाँधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने बिजनेसमैन एलन मस्क की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बाॅक्स है और किसी को इसकी जांच की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रकिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है।

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है। राहुल ने इससे जुड़ी खबर को शेयर किया है। इस मामले में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगेश पांडिलकर पर यह आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव केंद्र के अंदर पाबंदी के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था।

मुंबई पुलिस ने पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। दरअसल, इस मामले में मुंबई की नॉर्थ पश्चिम सीट से चुनाव लड़नेवाले कई उम्मीदवारों की तरफ से भी शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। बता दें कि शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद केवल 48 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इस पर काफी विवाद भी हुआ था।

 

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