नेशनल
सुनंदा मामले में थरूर से फिर होगी पूछताछ
नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस का विशेष जांच दल गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से फिर पूछताछ करेगा। दिल्ली पुलिस के आयुक्त बीएस बस्सी ने इसकी पुष्टि की है। एसआईटी ने पहले भी इस मामले में थरूर से कई सवाल-जवाब किए थे।
दिल्ली पुलिस के आयुक्त बीएस बस्सी ने बुधवार को कहा कि जिन गवाहों से अब तक पूछताछ की गई, उनके बयानों की हम गहन पड़ताल कर रहे हैं और कुछ अन्य गवाहों से पूछताछ होगी। उन्होंने कहा कि थरूर से गुरुवार को फिर पूछताछ की जाएगी क्योंकि हमें कुछ बिन्दुओं पर उनसे स्पष्टीकरण चाहिए। एसआईटी ने पांच फरवरी को थरूर के पुत्र शिव मेनन से भी पूछताछ की थी।
यह पूछने पर कि क्या थरूर के घरेलू सहायक नारायण सिंह से फिर पूछताछ की जायेगी, बस्सी ने कहा कि जो गवाह घर पर या होटल में मौजूद थे, उनसे कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बयानों की पड़ताल के बाद कुछ चीजें उभरी हैं लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
सुनंदा मामले में हस्तक्षेप से कोर्ट ने मना किया
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत की जांच में हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति जी. रोहिणी तथा न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दर्ज प्राथमिकी को देखने के बाद कहा कि मामले में पहले ही आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं और इसलिए वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने न्यायालय को बताया कि मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इसकी जांच कर रही है। इस स्तर पर जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को जनहित याचिका के जरिए नहीं उठाया जा सकता। याचिकाकर्ता के आवेदन पर सवाल उठाते हुए न्यायालय ने कहा, “यह जनहित याचिका मालूम पड़ती है। हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है।”
सुनंदा की मौत मामले में यह याचिका गैर-सरकारी संगठन एंटी करप्शन फ्रंट की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी पक्षपातपूर्ण तरीके से इसकी जांच कर रही है और इस मामले में अब तक कोई सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रगति नहीं हुई है। संगठन के वकील का कहना है कि पुलिस ने घटना के करीब एक साल बाद मामला दर्ज किया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराधों के बारे में जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस को बिना किसी देरी के प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।
नेशनल
सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।
एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।
सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’
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