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मनोरंजन

‘संघमित्रा’ में मुख्य भूमिका निभा सकती हैं दिशा पटानी

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चेन्नई, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| अभिनेत्री दिशा पटानी तमिल ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ‘संघमित्रा’ में मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि दिशा को श्रुति हसन की जगह साइन कर लिया गया है, जो पहले इस परियोजना का हिस्सा थीं।

एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, दिशा को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है। निर्माता जल्द इसकी घोषणा करेंगे। यह किरदार उनके जीवन भर के लिए यादगार होने वाला है।

फिल्म का निर्देशन सुंदर सी कर रहे हैं और इसका निर्माण श्री थेनान्डल फिल्म्स कंपनी कर रही है। यह तेलुगू और हिंदी में भी रिलीज होगी।

सूत्र ने कहा, यह तमिल के साथ-साथ तेलुगू में भी बनाई जाएगी। लेकिन, हिंदी संस्करण में पूरी तरह से अलग कलाकार होंगे और इस प्रक्रिया में समय लगेगा।

फिल्म में जयम रवि और आर्या भी होंगे। इसका संगीत ए.आर. रहमान देंगे।

फिल्म को साइन करने पर रहमान ने आईएएनएस से कहा था, यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म है। छह महीने पहले जब मैंने फिल्म का केवल 30 मिनट का विवरण सुना, तो वही मेरे लिए फिल्म में शामिल होने के लिए काफी था।

कहा जा रहा है कि फिल्म पर 150 करोड़ रुपये खर्च होगा।

‘संघमित्रा’ की शूटिंग दिसम्बर से शुरू होगी।

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प्रादेशिक

13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले प‍िता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।

बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।

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