मुख्य समाचार
लॉरियस पुरस्कार की दौड़ में ली ना और सेरेना शामिल
शंघाई | टेनिस को अलविदा कह चुकीं चीन की स्टार महिला खिलाड़ी ली ना और अमेरिका की सेरेना विलियम्स को लॉरियस खेल पुरस्कार के लिए महिला वर्ग में नामांकित किया गया है। समाचार एंजेसी सिन्हुआ के अनुसार, साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाले इस पुरस्कार की रेस में चार अन्य महिला खिलाड़ियों वेलेरी एडम्स, मारिट जोरगेन, गेनजेबे डिबाबा और टिमा मेज का नाम भी शामिल है।
पुरुष वर्ग में पुरस्कार की दौड़ में रियल मेड्रिड के फुटबाल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गोल्फ खिलाड़ी रोरी मैक्लरॉय और फॉर्मूला वन चैम्पियन लुइस हैमिल्टन शामिल हैं। इसके अलावा शीर्ष विश्व वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक, वर्ल्ड मोटोजीपी चैम्पियन मार्क माक्र्वेज जैसे खिलाड़ी भी इस दौड़ में हैं।
‘टीम ऑफ द ईयर’ के लिए फुटबाल क्लब रियल मेड्रिड, फीफा विश्व कप जीतने वाली जर्मनी की टीम, फॉर्मूला वन की मर्सिडीज, एनबीए की सैन एंटोनियो स्पर्स और स्विट्जरलैंड की डेविस कप टीम को नामांकित किया गया है। विजेताओं की घोषणा बुधवार रात शंघाई में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में की जाएगी।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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