प्रादेशिक
राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, पांच डिब्बे क्षतिग्रस्त
नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में मंगलवार को आग लग गई, जिसमें रेलगाड़ी के कम से कम पांच डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। यह आग स्टेशन पर यात्रियों को उतारने के बाद लगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी के मुताबिक, “दोपहर को रेलवे स्टेशन से सूचना मिलने के बाद 19 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।” अधिकारियों के मुताबिक, रेलगाड़ी के कम से कम पांच डिब्बे आग की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को स्टेशन पर उतारने के बाद रेलगाड़ी वॉशिंग लाइन के पास यार्ड में कुछ देर के लिए रुकी। इसके बाद रेल को अन्य यात्रा के लिए जाना था। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
प्रादेशिक
पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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