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मेट्रो रेल के आगे कूदा युवक, मौत
नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को 18 साल के एक युवक ने मेट्रो रेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना नवादा मेट्रो स्टेशन पर अपराह्न 1.0 बजे के करीब घटी।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक की पहचान मोहम्मद कादिर के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का निवासी है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में वह अपने एक रिश्तेदार के साथ रह रहा था। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि मेट्रो रेल द्वारका से नोएडा की तरफ जा रही थी, लेकिन बाद में संशोधन करते हुए कहा गया कि रेल वैशाली की ओर जा रही थी।
पुलिस आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
अधिकारी ने कहा, “शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है।”
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कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत
नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।
मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।
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