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नेशनल

मप्र : सागर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, 4 गिरफ्तार

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सागर, 16 नवंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के सागर जिले में नौवीं कक्षा की एक छात्रा को बहला-फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ चार युवकों ने कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया।

अफसोस की बात यह कि इस अपराध में एक महिला ने भी आरोपियों का साथ दिया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद करने के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक फरार है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नौवीं में पढ़ने वाली गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की को लक्ष्मी नाम की महिला और दो युवक 12 नवंबर को अपने साथ बहला- फुसलाकर मकरौनिया क्षेत्र में ले आए। लड़की को मकरोनिया में एक मकान में रखा गया, उसका आरोप है कि चार युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया है। इस वारदात में महिला की क्या भूमिका रही, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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