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प्रादेशिक

बिहार : गिरिराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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मुजफ्फरपुर| कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने केंद्रीय राज्यमंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ एक पुलिस थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश तिरहुत प्रमंडल के कांग्रेस प्रवक्ता संजय कुमार द्वारा अदालत में दायर एक परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद दिया गया।  संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर कर गिरिराज सिंह पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक तथा नस्लीय टिप्पणी करने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने तथा पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को गिरिराज ने हाजीपुर में सोनिया गांधी के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की थी। बाद में हालांकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मामलों के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया था।

नेशनल

मायावती पर अभद्र टिप्पणी कर बुरे फंसे शिवपाल यादव, बसपा नेता की शिकायत पर केस दर्ज

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बदायूं। बसपा प्रमुख मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा महासचिव शिवपाल यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बसपा के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी की तहरीर पर शिवपाल यादव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 505 (सामाजिक उपद्रव फैलाने वाला वक्तव्य देना) के तहत रविवार देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस मामले में वादी बसपा के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी ने दावा किया कि उन्होंने गत 3 मई को अपने मोबाइल फोन पर एक चैनल की समाचार क्लिपिंग देखी थी, जिसमें शिवपाल ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अमर्यादित व अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग करने से बसपा कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है।

बसपा जिलाध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी के अनुसार इसी वजह से उन्होंने पुलिस को उस टिप्पणी का वीडियो उपलब्ध कराया था, जिसकी जांच करने के बाद कोतवाली सिविल लाइंस में शिवपाल के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। त्यागी ने कहा कि इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए।

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