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मुख्य समाचार

फिल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं : टीना

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नई दिल्ली। अभिनेता गोविंदा की बेटी टीना आहूजा जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। टीना का कहना है कि उनका बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं है और न ही उनकी परवरिश फिल्मी पार्टियों के माहौल में हुई है। टीना ने बताया, “फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमने कभी अपने घर पर फिल्मी पार्टियां नहीं रखी। हम ज्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं।” टीना फिल्म ‘सेंकड हैंड हस्बैंड’ से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं।

फिल्मी गलियारों में पिछले कई सालों से टीना के फिल्मों में प्रवेश की चर्चा थी। इस पर टीना ने कहा, “स्टार अभिनेताओं के बच्चे फिल्मी जगत से घुले-मिले होते हैं लेकिन मेरी परवरिश सामान्य तरीके से हुई है। मेरे लिए यह बिल्कुल अलग चीज थी। स्टार अभिनेताओं के बच्चे फिल्मकारों से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी फिल्में मिल जाती हैं।”

टीना का कहना है कि वह हल्के-फुल्के विषय की फिल्मों से शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ‘सेंकड हैंड हस्बैंड’ फिल्म को चुना। यह फिल्म तीन जुलाई को रिलीज होगी। इसमें टीना के अलावा, धर्मेद्र, गीता बसरा और विजय राज भी हैं।

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नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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