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मुख्य समाचार

पुंछ और नौशेरा में पाकिस्तान की गोलाबारी जारी, भारत का मुंहतोड़ जवाब

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LOC Firingजम्मू। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर युद्ध विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए मोर्टार दागे और गोलाबारी की। सेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने बताया, पाकिस्तान की सेना ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

मेहता ने कहा, उन्होंने 120 मिलीमीटर के मोर्टारों और स्वचालित हथियारों से नियंत्रण रेखा पर पुंछ जिले के केजी सेक्टर को निशाना बनाया। पाकिस्तान की गोलाबारी दोपहर बाद 1.45 बजे शुरू हुई। मेहता ने कहा, इलाके में हमारे जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। क्षेत्र में अभी गोलीबारी जारी है।

इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी शुरू की थी। मेहता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सुबह 8.30 बजे नौशेरा सेक्टर में युद्धविराम का उल्लंघन किया। उन्होंने 82 मिलीमीटर के मोर्टार और स्वचालित हथियारों से भारत के लाम इलाके में गोलाबारी की।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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