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मुख्य समाचार

पाकिस्तान : गिरजाघर हमले की घटना पर मामले दर्ज

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इस्लामाबाद| पाकिस्तान की पुलिस ने लाहौर के दो गिरजाघरों पर हुए बम हमले की घटनाओं पर सोमवार को मामले दर्ज किए, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए। समाचार पत्र ‘डॉन’ की वेबसाइट के अनुसार, पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 302, धारा 109 और धारा 324 के तहत तथा आतंकवाद रोधी अधिनियम (एटीए) की धारा सात के तहत निश्तार कॉलोनी पुलिस थाने में मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने फादर फ्रांसिस गुल्जार एवं फादर इरशाद की शिकायत के आधार पर मामले दर्ज किए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राणा अय्याज सलीम ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आक्रोशित लोगों की भीड़ द्वारा दो संदिग्ध लोगों की हत्या के मामले पर विचार-वमर्श कर रहे हैं। गिरजाघरों पर हुए हमलों का असर देशभर में देखा जा रहा है। कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। योहानाबाद में एक लाख से ज्यादा ईसाई रहते हैं। रविवार की आराधना के दौरान यहां दो गिरजाघरों में बम हमले किए गए थे।

नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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