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मुख्य समाचार

“नहीं चाहिए कोख में पल रही देशद्रोही की निशानी’’

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मेरठ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस मोहम्मद एजाज उर्फ मोहम्मद कलाम की गर्भवती पत्नी आस्मां ने कहा है कि वह अपने पेट में पलने वाले बच्चे को कतई नहीं पालेगी। आसमां का कहना है कि वह अपने कोख में पल रहे देशद्रोही की निशानी नहीं चाहती है।

एजाज को 27 नवम्बर 2015 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र से पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद 8 माह से प्रेग्नेंट वाइफ आसमां ने कहा, “जिसके पैदा होने से पहले हजारों सपने बुन लिए। उस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगी। मैं उस बच्चे को जन्म दूंगी, लेकिन उसके बाद उससे ताउम्र मुंह फेर लूंगी, क्योंकि उसकी रगों में एक गद्दार का खून दौड़ रहा होगा।’’

आस्मां की इस घोषणा के बाद प्रोबेशन विभाग ने पेशकश की है कि ऐसी स्थिति में बच्चे का पालन पोषण विभाग द्वारा किया जायेगा क्योंकि भारत में पैदा होने के कारण वह बच्चा भारत का नागरिक होगा।

उल्लेखनीय है कि आस्मां बिहार के आरा की निवासी है। आसमां की पहली शादी बिहार में ही पेरहाप नाम के गांव में हुई थी। पति द्वारा छोड़े जाने के बाद उसके गरीब पिता परेशान रहते थे। पिता का कहना है कि तीन साल पहले एक रिश्तेदार के कहने पर बिना छानबीन किए ही बेटी का निकाह एजाज से कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनका दामाद हमें मोहरा बनाकर हमारे ही मुल्क से गद्दारी करने आया था।

आसमां ने कहा कि उसके गर्भ में आठ माह का बच्चा पल रहा है। मैं उसे जन्म तो जरूर दूंगी, पर पिता का नाम नहीं दूंगी। पैदा होने वाले बच्चे से मुंह मोड़ने की बात करने वाली आसमां ने कहा कि उसे ताउम्र इस निकाह का दुख रहेगा।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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