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मुख्य समाचार

नक्सलियों से संबंध रखने के मामले में डीयू प्रोफेसर साईंबाबा समेत पांच को उम्रकैद

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मुंबई। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एन. साईंबाबा को महाराष्ट्र की एक अदालत ने नक्सलियों से संपर्क रखने के जुर्म में मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। गढ़चिरौली सत्र न्यायालय ने व्हीलचेयर के सहारे चलने वाले साईंबाबा साहित कुल पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि एक अन्य अपराधी को 10 वर्ष की जेल दी गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे साईंबाबा निलंबित थे। उन्हें मई, 2014 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि साईंबाबा के पास से बरामद दस्तावेजों, सीडी और पेन ड्राइव से प्रतिबंधित संगठन ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)’ से जुड़े दस्तावेज पाए गए थे।

अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा, “आरोपियों ने हिंसा फैलाने, कानून-व्यवस्था भंग करने और केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रति विद्रोह भडक़ाने की साजिश रची।”

अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा है, “आरोपियों पर जो आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं, उसके पक्ष में उनके पास से नक्सली साहित्य पाया गया। इसे प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) और इसके पितृ संगठन ‘रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (आरडीएफ) के सदस्यों और अन्य लोगों के बीच वितरित किया जाना था, जिसका उद्देश्य हिंसा भडक़ाना और कानून-व्यवस्था भंग करना था।”

न्यायाधीश एस.एस. शिंदे ने 47 वर्षीय साईंबाबा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत सजा सुनाई और साईंबाबा सहित उनके साथियों को आतंकवादी संगठन का सदस्य होने और वामपंथी विद्रोहियों को सहयोग देने का दोषी पाया।

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नेशनल

सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान

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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।

एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।

सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’

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