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प्रादेशिक

दीमापुर हत्याकांड : सीएम ने की सीबीआई जांच की सिफारिश

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कोहिमा। नगालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने पांच मार्च को हुए दीमापुर हत्याकांड मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला लिया है। जेलियांग ने कहा कि यह फैसला बुधवार रात मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश करते हैं। इस मामले में भीड़ ने दीमापुर की जेल में धावा बोल दिया था और दुष्कर्म के आरोपी को मार दिया था।

उल्लेखनीय है कि पांच मार्च को गुस्साई भीड़ ने दीमापुर में जेल का दरवाजा तोड़ दिया था और बलपूर्वक दुष्कर्म के आरोपी को जेल से बाहर खींच लाई थी। उसके बाद भीड़ ने उसे नग्न कर उसकी परेड कराई थी और बाद में हत्या कर दी थी। मृतक युवक का नाम सैयद फरीद खान था। उसकी हत्या में कथित रूप से शामिल होने के मामले में राज्य सरकार ने अभी तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। वह पड़ोसी राज्य असम का रहने वाला था। इससे पहले राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच शुरू कर दी है।

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प्रादेशिक

नशे में धुत बिल्डर के बेटे ने पोर्शे कार से दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कुचलकर मार डाला, कोर्ट ने निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ा

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पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं अब इस हादसे के आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि उसने आरोपी 17 साल के लड़के के पिता को हिरासत में लिया है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, ‘हमने किशोर के पिता को छत्रपति संभाजी नगर से हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है. उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी के पिता रियल एस्टेट डेवलपर हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत और एक कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार के मालिकों व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे की जांच क्राइम ब्रांच ट्रांसफर की गई है। धारा 75 किसी बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करना, या किसी बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों की तरफ धकेलने से संबंधित है, जबकि धारा 77 किसी बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स की सप्लाई करने से संबंधित है।

FIR के अनुसार, आरोपी का पिता जानता था कि उसके बेटे के पार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद भी उसे कार दी गई। ऐसा कर उसके जीवन को खतरे में डाल गया। साथ ही साथ पार्टी करने की इजाजत दी गई, जबकि पिता को पता था कि वह शराब पीता है। बताया गया है कि दोस्तों का एक ग्रुप पार्टी करने के बाद रविवार सुबह करीब 3.15 बजे मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, तभी कल्याणी नगर जंक्शन पर तेज रफ्तार पोर्श कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई। दोनों इंजीनियर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।

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