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दिल्ली में ‘टंकी’ साफ करने के दौरान 4 मरे
नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को पानी संग्रह करने वाली टंकी (वाटर हार्वेस्टिंग टैंक) साफ करने के लिए उसमें घुसे चार लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि लोग जिसमें घुसे थे वह वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, जबकि मृतकों के परिजनों का कहना है कि इमारत के मालिक ने टैंक से अपशिष्ट पदार्थो की पाइप जोड़ रखी थी, लेकिन उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया, जिसके कारण दुर्घटना हुई।
पुलिस उपायुक्त ईश्वर सिंह ने कहा कि पुलिस को शनिवार सुबह 10.45 बजे कॉल आई कि दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी इलाके में एक इमारत में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में पांच लोग गिर गए हैं।
अधिकारी ने कहा कि उन्हें शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां चार को मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य का इलाज चल रहा है।
पुलिस अधिकारी ने मृतकों की पहचान स्वर्ण सिंह (45), दीपू (28), अनिल (23), बलविंदर (32) के रूप में की है। यह सभी महरौली इलाके के अंबेडकर कॉलोनी के निवासी हैं।
स्वर्ण सिंह के बेटे सतपाल सिंह ने आईएएनएस से कहा, उन्होंने रसोईघर एवं शौचालय की पाइप को टैंक से जोड़ रखा था और जो लोग इसे साफ करने गए थे, उन्हें इसका पता नहीं था।’
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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