मुख्य समाचार
दिल्ली उच्च न्यायालय का सर्किल रेट अधिसूचना पर रोक से इंकार
नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार को राहत देते हुए राजधानी दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट तिगुने करने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक खंड पीठ ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया कि वह कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व दिल्ली सरकार का पक्ष सुनेगी।
खंड पीठ ने दिल्ली सरकार को 23 सितंबर तक याचिका के संबंध में अपना जवाब देने और यह बताने के लिए कहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी के बिना अधिसूचना जारी की जा सकती है या नहीं।
इस संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले कांग्रेस नेता नरेश कुमार ने कहा कि सर्किल रेट एक समान होने चाहिए।
याचिका में न्यायलय से राज्य सरकार की ओर से चार अगस्त को जारी अधिसूचना को रद्द करने की अपील की गई है।
दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील दायन कृष्णन ने याचिका का विरोध किया।
वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ओ.पी. सक्सेना ने अदालत को बताया कि सरकार ने उपराज्यपाल से अनुमति लिए बिना यह फैसला लिया। उन्होंने इस निर्णय को रद्द करने की दरख्वास्त की।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार हैं और इस मसले पर अंतिम फैसला लेने के लिहाज से समर्थ प्राधिकारी हैं। वकील ने कहा कि नजीब जंग को दरकिनार करने वाला आप सरकार का यह निर्णय बिल्कुल ‘गैरकानूनी’ है।
नेशनल
सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।
एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।
सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’
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