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मुख्य समाचार

दिग्गज अभिनेता सईद जाफरी का निधन

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मुंबई। भारत में जन्मे दिग्गज ब्रिटिश कलाकार सईद जाफरी का रविवार को निधन हो गया। जाफरी की रिश्तेदार शाहीन अग्रवाल ने अपने फेसबुक पेज पर यह खबर साझा की।

अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में साझा किया, “आज (रविवार) जाफरी की एक पीढ़ी का निधन हो गया। सईद जाफरी अपने भाइयों और बहनों के संग हो लिए हैं। वह अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंच गए हैं।” जाफरी ने ‘गांधी (1982)’, ‘शतरंज के खिलाड़ी (1977)’, ‘हिना (1991)’, ‘मासूम (1983)’ और ‘राम तेरी गंगा मैली (1985)’ जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए।

उन्होंने सह-कलाकार और लेखिका मेहरुनिमा (मधुर जाफरी) से शादी की, लेकिन 1965 में वे अलग हो गए। उनकी साथ में तीन बेटियां हैं- मीरा, जिया तथा सकीना। ये तीनों भी अभिनेत्रियां हैं। सईद को थिएटर में उनके योगदान के लिए ‘ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर’ से नवाजा गया था।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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