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…तो क्या अब शादी कर सकेंगे समलैंगिक जोड़े, SC करेगा IPC धारा 377 पर पुनर्विचार

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नई दिल्ली। भारत में खुद को दूसरों से अलग समझने वाले समलैंगिक समाज के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सम्बन्धों को अपराध ठहराने वाली आईपीसी की धारा-377 पर पुनर्विचार करने की बात कही है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय जजों की बेंच ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट धारा-377 की संवैधानिकता की समीक्षा करेगा। कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। अदालत ने यह कदम एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर) समुदाय के पांच लोगों की याचिका के जवाब में उठाया है।

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याचिकर्ताओं का पक्ष-

इन याचिकर्ताओं का कहना था कि धारा 377 की वजह से उन्हें न सिर्फ पुलिस और लोगों के खौफ में जीना पड़ता है, बल्कि इससे उनके मानवाधिकारों का हनन भी हो रहा है।

ये है धारा 377-

आईपीसी की धारा 377 के तहत 2 लोग आपसी सहमति या असहमति से से अननैचुरल संबंध बनाते है और दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है। यह अपराध संजेय अपराध की श्रेणी में आता है और गैरजमानती है। भारत में यह कानून वर्ष 1861 यानी ब्रिटिश राज के वक़्त से चला आ रहा है।

किससे मिली थी धारा 377 को चुनौती-

सेक्‍स वर्करों के लिए काम करने वाली संस्‍था नाज फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया था कि अगर दो एडल्‍ट आपसी सहमति से एकांत में सेक्‍सुअल संबंध बनाते है तो उसे धारा 377 के प्रावधान से बाहर किया जाना चाहिए।

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2 जुलाई 2009 को हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

2 जुलाई 2009 को नाज फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दो व्‍यस्‍क आपसी सहमति से एकातं में समलैंगिक संबंध बनाते है, तो वह आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा कोर्ट ने सभी नागरिकों के समानता के अधिकारों की बात की थी।

चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, और समलैंगिगता को अपराध माना

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2013 को  होमो सेक्‍सुअल्‍टी के मामले में दिए गए अपने ऐतिहासिक जजमेंट में समलैंगिगता मामले में उम्रकैद की सजा के प्रावधान के कानून को बहाल रखने का फैसला किया था।

Related imageसुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें दो बालिगो के आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जबतक धारा 377 रहेगी तब तक समलैंगिक संबंध को वैध नहीं ठहराया जा सकता।

इसीलिए होता है विरोध-

समलैंगिक समाज और जेंडर मुद्दों पर काम करने वालों का कहना है कि ये कानून लोगों के मौलिक अधिकार छीनता है। उनका तर्क है कि किसी को उसके सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लिए सज़ा दिया जाना उसके मानवाधिकारों का हनन है। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि किसी का सेक्शुअल ओरिएंटेशन उसका निजी मसला है और इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और संविधान के तहत दिए गए राइट टु लाइफ़ ऐंड लिबर्टी (जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार) में निहित है।

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सोशल मीडिया पर #धारा 377 ट्रेंड हुआ वायरल-

सोशल मीडिया पर हलचल सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा-377 पर दोबारा विचार किए जाने की ख़बर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर #LGBT और #377 ट्रेंड कर रहा है. यूजर सायरा शाह ने ट्वीट करके कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की शानदार शुरुआत है। वहीं, मेहर कहती हैं, “उम्मीद है कि आखिरकार वो सेक्शन-377 को ख़त्म कर देंगे।” यूजर श्वेता मिश्रा ने लिखा, “उम्मीद करती हूं कि नतीजा सकारात्मक होगा।मेरे हाथ दुआओं में जुड़े हैं।” सतप्रीत रिहाल ने ट्वीट किया, “मैं एक गे ब्रिटिश युवक हूं और मेरे माता-पिता भारतीय हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बराबरी के लिए उठाया गया एक कदम है।”
 

 

 

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Click Here क्या है? एक्स पर खूब हो रहा ट्रेंड, जनता से लेकर नेता भी हुए दीवाने

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नई दिल्ली। अगर आप एक्स (पूर्व में ट्विटर) का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि शनिवार शाम से यहां एक अजीब सी चीज ट्रेंड कर रही है। दरअसल शनिवार शाम से एक्स पर हजारों की संख्या में ऐसे पोस्ट की भरमार हो गई है जिसमें एक सफेद पेज पर ब्लैक कलर में बोल्ड में ‘यहां क्लिक करें (Click Here)’ लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट के साथ ही नीचे की तरफ एक तीर का निशान बना हुआ है। कई एक्स यूजर्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये ट्रेंड क्या है और लोग क्यों एक सफेद रंग की तस्वीर में काले रंग से ‘क्लिक हेयर’ लिखकर फोटो शेयर कर रहे हैं।

जैसे ही कोई यूजर ‘ऑल्ट’ पर क्लिक करता है, तो एक मैसेज ओपन हो जाता है। ये एक हिडन यानी छिपा हुआ मैसेज है, जो सिर्फ ‘ऑल्ट’ पर क्लिक करने पर ही दिखाई देता है। अगर कोई इस पर क्लिक नहीं करता है, तो किसी भी तरह का मैसेज दिखाई नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि एक्स यानी ट्विटर की तरफ से ALT टेक्स्ट फीचर को 2016 में लॉन्च किया गया था। तब ट्विटर की तरफ से कहा गया था कि हम कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस फीचर को ला रहे हैं।

एक्स पर यूजर्स को कैप्शन में टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन तो मिलता ही है, लेकिन ये ऑल्ट टेक्स्ट फीचर शेयर की जाने वाली तस्वीर की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का ऑप्शन मुहैया कराता है। ऑल्ट टेक्स्ट फीचर के जरिए यूजर एक हजार शब्दों तक अपने मैसेज लिख सकता है। एक्स का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा, जो कम या बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट फीचर के कम स्पीड में भी मैसेज पढ़ा जा सकता है।

ऑल्ट टेक्स्ट कैसे करें यूज?

एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते वक्त यूजर को +ALT का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैसेज लिखने का ऑप्शन आता है। यहां यूजर जो मैसेज लिखना चाहे, उसे लिख सकता है। मैसेज सीधे तौर पर तस्वीर के साथ एड हो जाएगा। जैसे ही यूजर इस तस्वीर को पोस्ट करता है, वैसे ही ये मैसेज सभी के लिए अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी को इस मैसेज को पढ़ना है, तो बस उसे ALT पर क्लिक करना है। ये फीचर सभी डिवाइस पर काम करता है। आम जनता के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्लिक हियर पोस्ट किया। बीजेपी ने ऑल्ट टेक्स में लिखा ‘फिर एक बार मोदी सरकार’

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