मनोरंजन
‘ट्यूबलाइट’ के निर्माताओं को फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होने की उम्मीद
मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)| सलमान खान की ‘ट्यूबलाइट’ के निर्माताओं को पाकिस्तान में फिल्म रिलीज की होने की उम्मीद है।
पड़ोसी देश में बॉलीवुड सितारे काफी लोकप्रिय हैं। फिल्म सर्किट में चर्चा के अनुसार, वर्ष 1962 के भारत-चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी ‘ट्यूबलाइट’ पाकिस्तान में ईद के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है।
सलमान खान फिल्म्स और ‘ट्यूबलाइट’ के सह-निर्माता चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमर बुटाला ने कहा, पाकिस्तान में सलमान के काफी प्रशंसक हैं, जो केवल पर ‘बजरंगी भाईजान’ सकारात्मक संदेश के साथ वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान में ‘ट्यूबलाइट’ रिलीज करने की उम्मीद है और उस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं, लेकिन हम न्यायपालिका के कानून का सम्मान करते हैं।
पाकिस्तान में सूत्रों के मुताबिक, फिल्म वितरण व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।
पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रमुख वितरक सतीश आनंद ने सोशल मीडिया पर आईएएनएस से कहा, यहां स्क्रीन सीमित हैं और यह ईद प्रोग्रामिंग के लिए प्रतिबद्ध है। यह पूरी तरह गलत है कि ‘ट्यूबलाइट’ पाकिस्तान में प्रतिबंधित है बल्कि यह बहुप्रतीक्षित फिल्म है।
पाकिस्तान में ईद पर ‘यलगार’ और ‘शोर शराबा’ जैसी दो स्थानीय फिल्में रिलीज होंगी।
वहीं पाकिस्तान के केंद्रीय सेंसर बोर्ड के प्रमुख मोबाशेर हसन ने आईएएनएस को बताया, यह किसी भी विदेशी फिल्म आयात करने के लिए वितरक की पसंद है।
ईद के समय ‘ट्यूबलाइट’ पाकिस्तान में रिलीज होने की किसी गुंजाइश के बारे में पूछे जाने पर आनंद ने कहा, हां, अगर सेंसर इसे स्पष्ट कर देता है।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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