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मुख्य समाचार

जम्मू कश्मीर: अखनूर में इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप पर आतंकी हमला, तीन की मौत

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terrorist attack

जम्मू। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सोमवार को जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) के शिविर पर आतंकवादी हमले में तीन मजदूरों की मौत के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अखनूर सेक्टर के बटाल में रात लगभग दो बजे हमला किया।

उन्होंने बताया, “इस हमले में जीआरईएफ के लिए काम कर रहे तीन मजदूरों की मौत हो गई।” रिपोर्टों के मुताबिक, हमले के बाद आतंकवादी भागने में सफल रहे। हालांकि, अभी तक आतंकवादियों की संख्या का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शिविर के आसपास तलाश शुरू कर दी है।

हालांकि, अभी आतंकवादियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। जीआरईएफ, सीमा सडक़ संगठन (बीआरओ) का प्रमुख कैडर इकाई है जो देश में सीमावर्ती सडक़ों का निर्माण और रखरखाव करती है। जम्मू में 2017 का यह पहला आतंकवादी हमला है।

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नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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