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चुनावी गड़बड़ी के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों के खिलाफ ममला दर्ज हो : स्टालिन

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चेन्नई, 18 जून (आईएएनएस)| डीएमके नेता एम.के. स्टालिन ने रविवार को ‘ईसी की सिफारिश के अनुरूप’ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी और अन्य मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने में देरी की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि अगर यह नहीं किया गया तो उनकी पार्टी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। निर्वाचन आयोग ने 18 अप्रैल को तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पलनीस्वामी और पांच मंत्रियों के खिलाफ चेन्नई में आर.के. नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के कोशिश के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को आयकर विभाग की 34 पृष्ठों की एक रपट भी भेजी है।

स्टालिन ने कहा कि मामला दर्ज करने में देरी और कुछ नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग का अपमान है।

आयकर विभाग ने आर.के. नगर सीट के लिए उपचुनाव से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर, उनके रिश्तेदारों और साथ ही उनके करीबियों और उनके व्यापारिक साझेदारों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापे मारे थे।

उस समय आयकर विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया था कि उन्होंने 5.5 करोड़ रुपये की नकद राशि के अलावा कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनसे साबित होता है कि आर.के. नगर में 89 करोड़ रुपयों का लेनदेन हुआ।

उसके तत्काल बाद ही निर्वाचन आयोग ने आर.के. नगर सीट के लिए उपचुनाव रद्द कर दिया था। यह सीट दिसंबर 2016 में मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद रिक्त हुई थी।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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