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कोलकाता के कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट्स पर लगा बैन

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short skirts in school

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कोलकाता। कोलकाता के एक कॉलेज ने छात्रों को अपरम्परागत परिधान पहनकर कॉलेज आने के लिए कहा है। शहर के स्कॉटिश चर्च कॉलेज ने गोल गले की टीशर्ट और छोटी और कटी हुई स्कर्ट्स पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कॉलेज के इस फैसले की छात्रों और शिक्षाविदों ने निंदा की है।

कॉलेज प्रशासन ने एक नोटिस लगाया है जिसमें लिखा है, “कॉलेज पहनकर आने वाले परिधानों से सीखने के माहौल की गंभीरता और महत्व परिलक्षित होना चाहिए। इसीलिए परिसर में छात्रों की पोशाक नम्रता, स्वच्छता और सुरक्षा पर आधारित होने की उम्मीद है।” नोटिस के मुताबिक, “कॉलेज सिफारिश करता है कि छात्र ऐसी अपरंपरागत और साधारण पोशाक में कॉलेज आएं जो कि शैक्षिक वातावरण के लिए उपयुक्त हों।”

कैप्शन लिखे टी-शर्ट्स अथवा टॉप्स पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त कॉलेज प्रशासन द्वारा लगाए गए नोटिस में लिखा है कि केवल पूरी लंबाई वाली पतलून और घुटनों तक लंबी स्कर्ट्स पहनकर ही छात्र कॉलेज आ सकते हैं। लड़कों के बालियां और स्टड पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने कहा, “साड़ी और सलवार कमीज भी अच्छे ढंग से पहनी जानी चाहिए।”

छात्रों के एक समूह ने दावा किया कि परामर्श किए बिना उन पर ड्रेस कोड थोपा गया है। उन्होंने कहा कि वे सोमवार को इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कॉलेज प्रशासन ने फैसले की निंदा की है। शिक्षाविद पवित्र सरकार ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से छात्रों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस तरह के फरमान, कॉलेज के सत्तावादी रवैये को दर्शाते हैं।” सामाजिक कार्यकर्ता मिरातुन नाहर ने कहा, “इस युग में कॉलेज के छात्रों पर उनकी पोशाक के बारे में फरमान जारी करना अनावश्यक है।”

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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