Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

केरल उच्च न्यायलय ने दिलीप को जमानत दी

Published

on

Loading

कोच्चि, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)| अभिनेत्री के अपहरण की साजिश में कथित सहभागिता के मामले में गिरफ्तार मलयालम अभिनेता दिलीप को केरल उच्च न्यायलय ने मंगलवार को जमानत दे दी। दिलीप को मिली जमानत के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं उनमें पासपोर्ट को जमा कराना, एक लाख रुपये का बांड भरने के अलावा इस मामले में अभिनेत्री से दूर रहना शामिल हैं।

दिलीप की उच्च न्यायालय के समक्ष यह तीसरी जमानत याचिका थी। इससे पहले वे दो बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर चुके थे।

दिलीप को 10 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यह जमानत उस समय मिली जब पुलिस इस मामले में एक आरोपपत्र दाख्रिल करने वाली है।

जमानत याचिका पर बहस शुक्रवार को खत्म हुई।

अभिनेता को जमानत मिलने की खबर फैलते ही उनके समर्थक भारी संख्या में कोच्चि के निकट अलुवा उप जेल पहुंचने लगे जहां उन्हें गिरफ्तार करने के बाद रखा गया था।

दिलीप का पूरे समय बचाव कर रहे अभिनेता महेश ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है।

उन्होंने कहा, हर बार जमानय याचिका दाखिल होने पर हमें आशा के विपरीत आशा रहती थी थी जमानत जरूर मिलेगी। और, आखिरकार उनके समर्थकों की दुआओं का असर हुआ।

यह अपहरण फरवरी माह में हुआ था जब अभिनेत्री त्रिशूर से कोच्चि के लिए रास्ते में थी।

अभिनेत्री को उन्हीं के वाहन में जबरदस्ती कैद कर लिया गया और दो घंटे बाद एक अभिनेता-निर्देशक के घर के आगे फेंक दिया गया।

अपहरण मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी और उसके साथियों को एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। काफी विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने साजिश के कोणों की जांच करते हुए अपहरण मामले में अभिनेता दिलीप को गिरफ्तार किया था।

Continue Reading

नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

Continue Reading

Trending