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मनोरंजन

कंबरबैच ने ‘शरलॉक’ प्रशंसक के परिवार को पत्र लिखा

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अभिनेता बेनेडिक्ट कंबरबैच ने ‘शरलॉक’ प्रशंसक के परिवार को दिल को छू लेने वाला पत्र लिखा है। इस प्रशंसक का नाम ईव शेफर्ड है। ईव की 14 वर्ष की उम्र में सांस लेने में परेशानी के कारण मौत हो गई। 38 वर्षीय अभिनेता के पत्र को सोमवार को शेफर्ड के परिवार और मित्रों के सामने वेरिंगटन स्थित पेडगेट मेथोडिस्ट गिरजाघर पर उसकी अंत्येष्टि सेवा के दौरान पढ़ा गया।

कंबरबैच ने पत्र में लिखा, “मैं ईव के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। किसी को इतनी कम उम्र में खोना और वह भी तब जब उसने अपनी पूरी जिंदगी स्वास्थ्य के लिए संघर्ष किया हो, अवश्य ही सहनशीलता से परे है।”

उन्होंने लिखा, “मैं आशा करता हूं कि वे (ईव के परिजन) इस बात से खुद को ढांढस बंधा सकेंगे कि उसे बहुत प्यार मिला। हमारे शो के लिए उसके समर्थन को सभी ने बहुत ही सराहा। उसे हमेशा याद भी रखा जाएगा। मैं वहां (अंत्येष्टि) पर मौजूद होना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उस शो को फिल्मा रहा हूं, जिससे ईव को सबसे ज्यादा प्यार था। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दें। मेरे प्यार और सहानुभूति के साथ, बेनडिक्ट।”

 

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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