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मुख्य समाचार

एयर इंडिया ने यूएई में सख्त बैगेज नियम लागू किए

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दुबई| संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सफर करने वाले एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों को एक जुलाई से हैंडबैग से संबंधित सख्त नियमों का पालन करना होगा। खलीज टाइम्स ने रविवार को अपनी एक रपट में कहा, “एयर इंडिया पर हैंडबैग के लिए आठ किलोग्राम और एयर इंडिया एक्सप्रेस पर हैंडबैग के लिए सात किलोग्राम तक मुफ्त वजन की सुविधा रखी गई है, जिसमें शुल्क मुक्त सामानों का वजन भी शामिल है।”

दुबई और शारजाह में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंधक प्रेम सागर ने कहा, “यदि बैग का वजन मुफ्त वजन सीमा से अधिक होगा, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम के लिए 60 दिरहम (16 डॉलर) शुल्क लिया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “भारत आने वाले अधिकतर दूसरी कंपनियों के विमान बैग के अतिरिक्त वजन के लिए द्वार पर शुल्क लगाते हैं।”

उन्होंने कहा, “यात्रियों के हाथ में ढोए जाने वाले सामानों का वजन करीब सात-आठ किलोग्राम तक होना चाहिए, जबकि लोग कई बार 10-15 किलोग्राम अतिरिक्त वजन लेकर चलते हैं। विमान में सामान का वजन दो टन से अधिक होना विमान के लिए सुरक्षित नहीं होता है।”

अभी तक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यूएई के यात्री हैंडबैग के वजन की सीमा से अधिक शुल्क मुक्त सामान ले लिया करते रहे हैं।

कई बार शुल्क मुक्त सामानों का वजन हालांक काफी अधिक हो जाता है, जो विमान की सुरक्षा के खतरा साबित हो सकता है।

नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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