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एनआईए ने केरल आतंकी शिविर मामले में शख्स को गिरफ्तार किया

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नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को बताया कि उसने केरल के कन्नूर जिले में 2013 में एक आतंकवादी शिविर चलाने के आरोपी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार हुए शख्स की पहचान अजहरुद्दीन उर्फ अजहर (24) के रूप में हुई है, जो केरल के नारथ का रहने वाला है।

एक एनआईए अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि अजहर को सोमवार रात को गिरफ्तार किया गया था। उसे मंगलवार को एरनाकुलम में अदालत में पेश किया जाएगा।

आतकंवाद-रोधी एजेंसी ने कहा कि यह गिरफ्तारी 23 अप्रैल 2013 के मामले में की गई है, जब थनल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अपनी एक इमारत में गोपनीय रूप से प्रशिक्षण शिविर संचालित किया गया था और उसमें तलवार और विस्फोटक के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने 20 जनवरी 2016 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 21 लोगों को आपराधिक साजिश रचने, शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ रखने, सांप्रदायिक असंतोष को बढ़ावा देने, आतंकी शिविर आयोजित कर राष्ट्रीय अखंडता को हानि पहुंचाने का दोषी पाया था।

राज्य पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद अगस्त 2013 में एनआईए ने मामला अपने हाथों में लिया था।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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