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उप्र बढ़ा श्वेत क्रांति की ओर : भाजपा

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लखनऊ, 18 जून (आईएएनएस/आईपीएन)। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रदेश में दूध के उत्पादन, शोध, विकास एवं बिक्री के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है।

पार्टी के मुताबिक, अभी लगभग 360 करोड़ रुपये का दूध विभिन्न दुग्ध संघ उत्पादकों से सीधे खरीदते हैं, लेकिन आने वाले वर्षो में इसे लगभग 10 गुना बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये किया जाएगा।

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, उप्र का सबसे बड़ा ब्रांड पराग एक समय पर 59 दुग्ध संघों के साथ पूरे प्रदेश में काम करता था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की कमजोर इच्छाशक्ति के कारण इनमें से अब 18 ही बचे हैं, अधिकांश दम तोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मायावती ने अपने शासनकाल के दौरान केवल कागजों पर काम किया और भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाई। वहीं अखिलेश ने पूरे पांच साल पत्थर लगाने और फोटो खिंचाने में समय बिता दिया।

प्रवक्ता ने कहा, योगी सरकार प्रदेश के दुग्ध संघों को फिर से जीवित करने जा रही है, जिसके लिए गोरखपुर में बनने वाले दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की क्षमता को एक लाख से बढ़ाकर सरकार तीन लाख करेगी। बनारस में बन रहे दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की क्षमता को चार लाख से बढ़ाकर छह लाख की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य दुग्ध प्रसंस्करण प्लांटांे की क्षमता दोगुनी की जाएगी।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल दूध खरीदने और बेचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूध का क्रमिक विकास एवं संवर्धन किया जाएगा, जिसके लिए दूध के भंडारीकरण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि दूध की गुणवत्ता और पौष्टिकता बनी रहे और उपभोक्ता को शुद्ध दूध उचित मूल्य पर उपलब्ध होता रहे।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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