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उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी
नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)| देश में पांच अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गोपालकृष्ण गांधी विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार होंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते गोपालकृष्ण गांधी के नाम की घोषणा मंगलवार को कांग्रेस तथा 17 अन्य पार्टियों की इस सिलसिले में यहां हुई बैठक के बाद की गई।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर गोपालकृष्ण गांधी (72) के नाम की घोषणा की, जो दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में भारत के राजनयिक रह चुके हैं।
सोनिया ने कहा, गोपालकृष्ण गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। हमने उनसे बात की है और वह विपक्ष के उम्मीदवार बनने के लिए सहमत हो गए।
विपक्षी नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने गोपालकृष्ण गांधी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका बैठक में मौजूद सभी दलों ने समर्थन किया। बैठक में किसी और नाम पर चर्चा नहीं हुई।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। राजग जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है।
इससे पहले गोपालकृष्ण गांधी का नाम राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी सुर्खियों में था, लेकिन राजग ने रामनाथ कोविंद को मैदान में उतारने का फैसला किया, जिसके बाद विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के नाम का ऐलान किया।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन-पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। नामांकन-पत्रों की जांच 19 जुलाई को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 21 जुलाई है।
हामिद अंसारी 11 अगस्त, 2007 से उपराष्ट्रपति हैं। वह 11 अगस्त, 2012 को दूसरी बार भी इस पद के लिए चुने गए। उनका मौजूदा कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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