प्रादेशिक
आप विधायक जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत अवधि नौ जुलाई तक बढ़ा दी है। जरनैल सिंह पर एक अभियंता से कथित तौर पर मारपीट करने और उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने का आरोप है। मामले की जांच कर रही एजेंसी ने न्यायालय में दाखिल अपनी प्रस्तुतियों में कहा कि जरनैल सिंह के प्रभाव के कारण अभियंता जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसके बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने पुलिस से शिकायत करने वाले अभियंता को तुरंत और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
न्यायालय जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। तिलक नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक जरनैल सिंह पर सरकारी दस्तावेज फाड़ने और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता अतहर मुस्तफा को भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। मामला उस दौरान बढ़ गया था जब मुस्तफा अपने दल और पुलिसकर्मियों के साथ कृष्णा पार्क एक्सटेंशन इलाके में एक अवैध निर्माण को ढहाने के लिए गए थे। छह मई को उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी।
पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) संजय जैन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विधायक के प्रभाव के कारण मुस्तफा अब जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह अस्पताल भी नहीं गए जिसके चलते चिकित्सकीय कानूनी प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि जरनैल सिंह और एक अन्य व्यक्ति अमरजीत सिंह के मोबाइल फोन को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इनके फोन में घटना का वीडियो है।
इस पर न्यायालय ने जांच कर रहे अधिकारी को तीन दिनों के भीतर मोबाइल फोन एफएसएल भेजने का निर्देश दिया और एफएसएल निदेशक को प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति ने कहा, “न्यायालय यह दोहराता है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार से संपर्क करने के लिए विवश नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा न ही प्रभाव जमाएगा। अंतरिम आदेश नौ जुलाई तक बरकरार रहेगा।”
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग की जिस पर याचिकाकर्ता के वकील और आप सदस्य एच.एस. फुल्का ने न्यायालय में कहा कि जरनैल सिंह मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जरनैल सिंह सात, आठ और 14 मई को जांच में शामिल हुए थे और उन्होंने अपना फोन में सौंप दिया है।
प्रादेशिक
अहमदाबाद एयरपोर्ट से श्रीलंकाई मूल के चार ISIS आतंकी गिरफ्तार
अहमदाबाद। गुजरात एटीएस ने आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से चार आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी के इनपुट के बाद उठाया गया है। एटीएस यह पता लगाने में जुट गई है कि इसका गुजरात या किसी अन्य राज्य में कोई कनेक्शन तो नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी समय से सोने की तस्करी और अन्य चीजों की निगरानी एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही थी। उसी दौरान एक केंद्रीय एजेंसी ने गुजरात एटीएस के साथ कुछ इनपुट साझा किए थे। बाद में जब गुजरात एटीएस की टीम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी में थी तो एक संदिग्ध उनके रडार पर आ गया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जिन चारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। वे आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी हैं और लंबे समय से उस संगठन के साथ सक्रिय थे।
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