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मुख्य समाचार

आंध्र प्रदेश: तूफान ‘वरदा’ से दो की मौत, पेड़-खंभे व टॉवर उखड़े, स्कूलों में छुट्टी

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Andhra pradesh vardah newविजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तूफान ‘वरदा’ से दो लोगों की मौत हो गई। क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर व प्रकाशम जिलों और रायलसीमा क्षेत्र के चित्तूर, कडप्पा तथा अनंतपुर जिले भी तूफान से प्रभावित हुए हैं। तूफान सोमवार को तमिलनाडु के तट से टकराया था।

इन जिलों के क्षेत्रों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। तेज हवाएं चलने से पेड़, बिजली के खंभे, संचार टावर उखड़ गए हैं और परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है।

नेल्लोर जिले में प्रशासन ने मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। चित्तूर जिले के कई निचले क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। इससे मंदिरों का शहर तिरुपति भी प्रभातिव हुआ है। शहर के पास स्थित रेनीगुंटा हवाईअड्डे का रनवे जलमग्न होने से उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

रेल प्रशासन ने रेलगाडय़िों का मार्ग परिवर्तित कर दिया है या उन्हें रद्द कर दिया है। सडक़ परिवहन भी प्रभावित हुआ है। कई तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। कडप्पा और कृष्णा जिलों के कई हिस्सों में भी मंगलवार को तेज बारिश जारी है।

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नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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