प्रादेशिक
अलगाववादियों के बंद से श्रीनगर में जनजीवन प्रभावित
श्रीनगर| दक्षिणी कश्मीर में आतंकवादियों की हत्या के विरोध में अलगाववादियों की ओर से बुलाए गए बंद की वजह से मंगलवार को कश्मीर घाटी में सामान्य जनजीवन आशिंक रूप से प्रभावित रहा। कश्मीर घाटी में सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही देखी गई, लेकिन शहर के सिविल लाइन इलाके में सार्वजनिक परिवहन केवल आंशिक रूप से देखे गए। पुराने शहर में बाजार बंद हैं।
शहर और घाटी के अन्य इलाकों में बंद के कारण बैंक, स्कूल और सरकारी कार्यालयों पर भी असर दिखा।
बंद के कारण कश्मीर में अंतर-जिला परिवहन सेवा पर असर पड़ा है। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालांकि बंद का कोई असर नहीं दिखा।
सोमवार को अनंतनाग जिले के तंत्रेपोरा सिलिगाम में हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के तीन आतंकवादी मारे गए थे। कट्टरपंथी वरिष्ठ अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी ने इस घटना के खिलाफ बंद बुलाया था।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को अनंतनाग जिले के एक घर में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना के आतंकवादरोधी राष्ट्रीय राइफल्स ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था और आतंकवादियों को मार गिराया था।
प्रादेशिक
पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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