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नेशनल

लुधियाना कारखाना हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10

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लुधियाना, 21 नवंबर (आईएएनएस)| लुधियाना में एक प्लास्टिक कारखाने की इमारत ढहने के हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

चीमा चौक के पास एक औद्योगिक क्षेत्र के संकरे इलाके में स्थित पांच मंजिला इमारत भीषण आग लगने के बाद एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ सोमवार दोपहर ढह गई थी।

अधिकारी ने कहा कि ध्वस्त इमारत में दमकल कर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों समेत 20-25 लोगों के फंसे होने की आशंका है।

अधिकारी ने यह भी बताया कि इमरात के मलबे से 10 शव बरामद हुए हैं और बचाव अभियान रात भर (सोमवार-मंगलवार रात) जारी रहा।

तीन शव सोमवार शाम को बरामद हुए, जबकि बाकी शव रात के समय बरामद हुए।

एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने मीडिया को बताया, बचाव अभियान आज (मंगलवार) जारी रहेगा। कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं।

राष्ट्रीय आपदा राहत दल (एनडीआरएफ), सेना, पंजाब पुलिस, अग्निशमन विभाग और एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन की टीमें फंसे लोगों को बचाने में लगी हैं।

मलबे से निकाले गए दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस आयुक्त आर.एन. ढोक ने कहा कि इमारत के अंदर फंसे अधिकारी सोमवार सुबह आग लगने के बाद इसके निरीक्षण के लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि अमरसन पॉलीमर्स में केमिकल और संग्रहित की गई प्लास्टिक की चीजों में आग लगी थी।

आग को बुझाने के लिए सोमवार को कम से कम 15 दमकल कर्मी फौरन घटनास्थल रवाना हुए थे, जिस पर काबू करने में करीब छह घंटे लग गए थे।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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