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नेशनल

दार्जिलिंग : फंसे यात्रियों के लिए 26 बसें लगाई गईं

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कोलकाता, 9 जून (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) द्वारा दार्जिलिंग में प्रायोजित 12 घंटे के बंद के बीच पहाड़ी क्षेत्र में फंसे पर्यटकों को राज्य की राजधानी और राज्य के अन्य स्थानों तक ले जाने के लिए 26 बसों का इंतजाम किया है। सरकार के अनुसार, जीजेएम कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने से 45,000 पर्यटक पहाड़ी क्षेत्र में फंस गए।

राज्य के पर्यटक मंत्री गौतम देब ने आईएएनएस से कहा, फंसे हुए पर्यटकों को गुरुवार रात से राज्य के कई जगहों और ज्यादातर कोलकाता के लिए 26 छोटी व बड़ी बसें फंसे पर्यटकों के परिवहन में जुटी हैं। इस समय हम बता नहीं सकते कि अभी भी कितने पर्यटक फंसे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

इस पर पर्यटकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही।

एक पर्यटक ने कहा, हम गुरुवार को हिंसा भड़क जाने से बेहद तनावग्रस्त हो गए। उस दिन तक हमने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बदतर हो सकती हैं। मैं बीते रात अपने परिवार के साथ बस पकड़ पाया और सिलीगुड़ी तड़के 3 बजे पहुंचा।

हालांकि, बहुत से पर्यटकों ने बसों की संख्या कम होने की शिकायत की।

एक अन्य पर्यटक ने कहा, ज्यादा संख्या में बसें चलाई जानी चाहिए।

दार्जिलिंग के पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण प्राकृतिक सुंदरता और बौद्ध स्थलों से घिरा है व नेपाल, भूटान व पूर्वोत्तर के करीब है। यहां गर्मियों में जुलाई तक रोजाना 600 पर्यटक हर रोज आते हैं।

उत्तर बंगाल राज्य परिवहन कॉरपोरेशन के बेड़े की 30 बसें पहाड़ी क्षेत्र के कई जगहों से गुजरती है। इसमें तेनजिंग नार्गे बस टर्मिनल (सिलीगुड़ी) की बसों को गुरुवार रात से सेवा में लगाया गया है।

जीजेएम ने उत्तरी बंगाल के पहाड़ी इलाकों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इसमें दार्जिलिंग व कालिम्पोंग जिले, मिरिक उपसंभाग शामिल है। जीजेएम ने पुलिस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस के अंधाधुंध कार्रवाई पर यह विरोध प्रदर्शन किया है।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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