नेशनल
तेज रफतार में जा रही मनीष सिसोदिया की कार, पुलिस ने काटा चालान
नई दिल्ली | दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कार के चालक पर निर्धारित गति से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने के लिए जुर्माना किया गया है। सिसोदिया उस वक्त कार में बैठे थे जब यातायात पुलिस ने चालक को अधिक गति से वाहन चलाने के लिए जुर्माना किया। वाकया पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 12 जून का है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) संदीप गोयल ने बताया, “हमारे इंटरसेप्टर वाहन ने 12 जून की शाम सिसोदिया की कार को निर्धारित गति से अधिक तेजी के साथ चलाते हुए पाया, जिसके बाद चालक पर 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।” एक अधिकारी ने बताया कि डीएल10सीए0017 पंजीयन संख्या वाले कार को यातायात पुलिस की टीम ने रोका। अधिकारी ने बताया, “कार नहीं रूकी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार यातायात कांस्टेबल ने इसका पीछा किया और चालान काटा।”
हाल फिलहाल में कितने वीआईपी लोगों के चलान काटे गए हैं, इस सवाल पर गोयल ने कहा, “यह बताना मुश्किल है कि कितने वीआईपी लोगों का चालान काटा गया है।” उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चालान चालकों के नाम पर काटे गए हैं, इसलिए वीआईपी के नाम बताना मुश्किल है। क्या वीआईपी लोगों को इस आधार पर छूट मिल जाती है? गोयल ने कहा, “नियम सभी के लिए समान होते हैं।”
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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