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नेशनल

कश्मीर के हालात पर कांग्रेस ने गहरी चिंता जताई

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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जम्मू एवं कश्मीर, कांग्रेस, कश्मीर

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर जम्मू एवं कश्मीर के मौजूदा हालात पर अपने नीति नियोजन समूह की पहली बैठक की और राज्य के मौजूदा हालात पर ‘गहरी चिंता’ जताई। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने कश्मीर घाटी के हालात पर ‘स्वतंत्रतापूर्वक और स्पष्ट रूप से’ अपनी बात रखी।

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कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा, “नेताओं ने घाटी के हालत पर गहरी चिंता जताई।” बैठक में जम्मू एवं कश्मीर में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, रिगजिन जोरा, तारिक हमीद कारा, श्याम लाल शर्मा तथा गुलाम अहमद मीर जैसे नेता शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार ने जो कदम उठाए थे, वे सभी बेकार हो गए हैं।

उन्होंने कहा, “संप्रग सरकार तथा कांग्रेस नेतृत्व की ओर से विभिन्न स्तरों पर किए गए उपायों का एक इतिहास है।”कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कश्मीर घाटी में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को इस समूह का गठन किया था।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया, जब जम्मू एवं कश्मीर के कांग्रेसी और नेशनल कांफ्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी।

कांग्रेस जम्मू एवं कश्मीर की मौजूदा स्थिति को न संभाल पाने के लिए मोदी सरकार और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भाजपा गठबंधन सरकार की आलोचना करती रही है। अंबिका सोनी ने कहा कि अगली बैठक के बारे में फैसला मनमोहन सिंह करेंगे।

नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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