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दिल्ली में खाप पंचायत का फरमान, शादी नहीं होने देंगे इन दोनों की

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नई दिल्ली। अभी तक आपने देश के गांवों में खाप पंचायत को फैसला सुनाते देखा होगा,  मगर अब राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में एक पंचायत शादी में रोड़ा बन गई है।

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शनिवार को दिल्ली के रघुबीर नगर में बावरी समाज के लोगों ने यंग कपल की शादी के मामले में एक पार्क में पंचायत बैठाई। इस खाप पंचायत का कहना है कि अगर यह शादी की हुई, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।

दरअसल, युवती राखी और युवक अमित एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों के परिवार भी राज़ी है, लेकिन समाज इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। समाज का कहना है कि इन दोनों का एक ही गोत्र है जिससे ये दोनों शादी नहीं कर सकते क्‍योंकि इस तरह वे रिश्ते में भाई-बहन हुए।

इस कहानी में एक और मोड़ है। राखी दिव्यांग है और उसका एक हाथ कटा हुआ है। इसके चलते इससे कोई रिश्‍ता नहीं जोड़ना चाहता। साफ है कि इस लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था। मगर अमित और उसके परिवार ने राखी की इस खामी को नकारते हुए शादी का फैसला किया।

जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपके अपाहिज होने से रिश्ते में कोई दिक्कत आती थी तो उसका जवाब था हां।

राखी ने बताया कि दिव्यांग होने के कारण उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। मगर अब अमित मेरे साथ है। अमित का भी कहना है कि हम दोनों को शादी करनी ही है। जब खाप ने कहा कि लड़का और लड़की का एक ही गोत्र है, तो राखी की बुआ ने उनका समाज ही बदलवा दिया।

दरअसल, राखी की बुआ पंजाबी हैं और उन्होंने क़ानूनी रूप से राखी को गोद ले लिया है यानी अब राखी गुजराती समाज की नहीं रहीं। खैर राखी की दादी, जो बावरी समाज की ही है वह भी यही चाहती है कि दोनों की शादी हो जाए।

राखी की बुआ ने बताया कि उन्होंने उसको गोद लिया है। राखी की दीदी का कहना है कि दोनों की शादी हो जानी चाहिए। हालांकि इस पर खाप का कहना है कि हम कानून को नहीं मानते। हमारा समाज अलग है। हमारे कानून अलग हैं हम इन दोनों कि शादी नहीं होने देंगे फिर चाहे कुछ भी हो जाएं।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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