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नेशनल

हिमाचल : सुरंग में फंसे 2 श्रमिक सुरक्षित निकाले गए

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बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)। हिमाचल प्रदेश में निमार्णाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंस जाने से उसके अंदर पिछले 200 घंटों से अधिक समय से फंसे दो श्रमिकों को अंतत: बचावकर्मियों ने सोमवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन तीसरे श्रमिक के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कमान अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया, “हम सुरंग में 12 सितंबर से फंसे मणि राम और सतीश तोमर को बाहर निकालने में सफल हो गए हैं। दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें चिकित्सा जांच के लिए पास के बिलासपुर में क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया है।” लेकिन तीसरे श्रमिक हृदय राम के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है।

बिलासपुर की उपायुक्त मानसी सहाय ठाकुर ने घटनास्थल पर कहा, “हमने दो व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। एनडीआरएफ के कर्मी तीसरे श्रमिक की तलाश में सुरंग में फिर से जा रहे हैं। हमारे लिए अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम आशावान हैं। अभियान अभी भी जारी है। हम तीसरे श्रमिक का पता लगाने की आशा आखिर क्यों छोड़े?”

इसके पहले एनडीआरएफ ने फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए सुरंग में अपने कर्मियों को भेजने हेतु सुरंग की छत में मोटा छेद बनाया। पिछले पांच दिनों से इंजीनियरों, तकनीकी कर्मियों और भूगर्भशास्त्रियों की कोई 50 सदस्यीय टीम सुरंग तक पहुंचने के लिए 42 मीटर लंबा रास्ता बनाने में जुटी हुई थी। रास्ता बनाने वाली मशीन में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण रविवार को पूरे दिन बचाव अभियान बाधित रहा था।

कीरतपुर-मनाली राजमार्ग परियोजना के लिए प्रस्तावित 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 12 सितंबर को उस समय धंस गई थी, जब इसे 275 मीटर खोद लिया गया था। 82 करोड़ रुपये की इस सुरंग परियोजना का ठेका चंडीगढ़ की हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। इसी कंपनी के तीन श्रमिक सुरंग में फंस गए थे। तीनों हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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