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नेशनल

पीएम मोदी के समर्थन में आया देवबंद, मुसलमानों से की दीया जलाने की अपील

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नई दिल्ली। देवबंद के मौलावी कारी राव सादिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए मुसलमानों से रविवार रात नौ बजे 9 मिनट के लिए दीए, मोमबत्ती या टॉर्च जलाने की अपील की है।

बता दें कि पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से आज रात 9 बजे अपने घरों की बालकनी में दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की थी।

पीएम मोदी के मुताबिक यह कोरोना वायरस से देशवासियों की लड़ाई में सांकेतिक रूप से एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए है। मौलाना ने कहा कि लोगों को आज रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों में मोमबत्ती या दीपक जलाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमारे मुसलमान भाई घरों में रोज कुरान पढ़ रहे हैं। देश के लिए दुआ कर रहे हैं। रोजा भी रख रहे हैं, जिससे अल्लाह इस संकट की घड़ी से हमारी सुरक्षा करें।

साथ ही मौलाना ने तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए लोगों से खुद बाहर निकलकर इलाज करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा तबलीगी जमात के कोई सदस्य अगर देश के किसी हिस्से में छिपे हैं तो वो अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं।

उन्हें सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। वे सामने आकर खुद से अपना परीक्षण कराने को कहें। इसी में उनकी, उनके परिवार की और हम सब की भलाई है ताकि इस कोरोना वायरस नाम की भयंकर बीमारी से देश को छुटकारा मिल सके।

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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