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निर्भया के दोषियों को इस दिन दी जा सकती है फांसी, सताने लगा मौत का डर
नई दिल्ली। देश में बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। पहले हैदराबाद में डॉक्टर दिशा की रेप के बाद जलाकर की गई हत्या हो या उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाकर मार देना। लोग रेप के दोषियों के जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच निर्भया को दोषियों को भी अपनी मौत का डर सताने लगा है। दरअसल दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने निर्भया के दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा है। अब अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दया याचिका को खारिज करते हैं तो दोषियों को सजा दी जाएगी।
निर्भया के दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बाद अब उनकी फांसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच फांसी की तारीख को लेकर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसमें दिसंबर 2019 का ही एक दिन फांसी के लिए तय बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निर्भया के दोषियों को उसी दिन सजा दी जा सकती है जिस तारीख को उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया था जिसमें उसकी जान चली गई।
कहा जा रहा है कि निर्भया के दोषियों 16 दिसंबर को ही सुबह पांच बजे फांसी दी जा सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी जेल प्रशासन ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फांसी की तारीख लगभग तय है। तिहाड़ प्रशासन को सिर्फ जल्लाद मिलने की तलाश है। निर्भया से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में मौत की सजा पाए तिहाड़ में बंद दोषियों को फांसी के लिए अधिकारियों को जल्लाद नहीं मिल रहा है। सूत्रों ने बताया कि इसलिए अधिकारी जल्लाद की तलाश में देश की अन्य जेलों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के जेल अधिकारियों से इस बारे में अनौपचारिक बातचीत चल रही है।
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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब यह दूसरी होली होगी जो सिसोदिया की जेल में मनेगी।
उधर, कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को आज पेशी से छूट दी है क्योंकि उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है। ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि आरोपियों ने करीब 95 अर्जी दाखिल की हैं, जिससे मामले के ट्रायल में देरी हो रही है। आरोपियों के वकील की तरफ से ED की याचिका का विरोध किया गया और कहा कि ज्यादातर अर्जी मौखिक रूप से की गई थीं।
आरोपियों के वकील ने कहा कि कोर्ट आदेश की कंप्लायंस के लिए ED ने एक साल का समय ले लिया और अब ED कह रही है कि आरोपियों की तरफ से मामले के ट्रायल में देरी की जा रही है।
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