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रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने दी विदेश जाने की इजाजत, लेकिन नहीं जा सकेंगे लंदन

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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को दिल्ली की एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने वाड्रा को अमेरिका या नीदरलैंड जाने की इजाजत दी है।

बता दें कि वाड्रा इलाज के लिए कोर्ट से लंदन जाने की इजाजत मांग रहे थे लेकिन उनकी मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद रॉबर्ट वाड्रा 6 हफ्ते के लिए विदेश जा सकते हैं।

इन 6 हफ्तों में अगर किसी तरह का लुकआउट नोटिस जारी होता है तो वह लागू नहीं होगा। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अपील में कहा था कि वह बीमार हैं और यही कारण है कि वह इलाज कराने के लिए लंदन जाना चाहते हैं।

रॉबर्ट वाड्रा का पासपोर्ट अभी अदालत के पास जमा है। ऐसे में उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल कर अदालत से पासपोर्ट रिलीज़ करने की अपील की है।

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सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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