नेशनल
पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे बच्चे, फिर प्रियंका गांधी ने जो किया वो हैरान कर देने वाला है
नई दिल्ली। चार चरणों के चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल पांचवे चरण की तैयारी में जुट गए हैं। 6 मई को होने वाले वोटिंग में कई वीआईपी सीटें हैं जिसपर पूरे देश की नजर है।
इन सीटों में से एक अमेठी की भी सीट है जिससे राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। राहुल को इस सीट से जिताने का मोर्चा खुद उनकी बहन प्रियंका गांधी ने संभाला है।
आजकल प्रियंका अमेठी में जोरदार चुनाव प्रचार कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटे बच्चे प्रियंका के सामने चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे हैं।
इस बीच कुछ बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे जिसपर विवाद हो गया। स्मृति ईरानी ने बुधवार सुबह एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सोचिए एक प्रधानमंत्री को कितना कुछ सहना पड़ता है। क्या इससे लुटियंस में गुस्सा दिखाई दिया?
This, in a nutshell, is how the Nehru-Gandhis ruled this nation for 70 years pic.twitter.com/ZdtFh76Cm9
— Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) April 30, 2019
आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने जो वीडियो साझा किया है वह आधा-अधूरा है। अगर इसके पूरे वीडियो को देखें तो जब बच्चे पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, तो प्रियंका तुरंत उन्हें टोकती हैं।
प्रियंका के साथ खड़े लोगों ने भी बच्चों को ऐसे नारे लगाने से रोका। बच्चों को प्रियंका समझाते हुए कहती हैं, ‘ये वाला नहीं… ये अच्छा नहीं है. अच्छे बच्चे बनो.’ इसके बाद बच्चे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं. ट्विटर पर इन दिनों ये दोनों ही वीडियो वायरल हो रहे हैं।
नेशनल
मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब यह दूसरी होली होगी जो सिसोदिया की जेल में मनेगी।
उधर, कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को आज पेशी से छूट दी है क्योंकि उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है। ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि आरोपियों ने करीब 95 अर्जी दाखिल की हैं, जिससे मामले के ट्रायल में देरी हो रही है। आरोपियों के वकील की तरफ से ED की याचिका का विरोध किया गया और कहा कि ज्यादातर अर्जी मौखिक रूप से की गई थीं।
आरोपियों के वकील ने कहा कि कोर्ट आदेश की कंप्लायंस के लिए ED ने एक साल का समय ले लिया और अब ED कह रही है कि आरोपियों की तरफ से मामले के ट्रायल में देरी की जा रही है।
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