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Breaking : Jammu-Kashmir के पुलवामा में CRPF काफिले पर आतंकी हमला, 20 जवान शहीद, 45 घायल

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आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर भारतीय सेना पर बड़ा हमला किया है। पुलवामा में अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में सुरक्षाबलों के काफिले पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने हमला कर दिया है। आतंकियों ने सुरक्षाबलों की एक गाड़ी को निशाना बनाया है।

इस दौरान आईईडी धमाके में 20 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं और 45 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घाटी में काफी लंबे समय के बाद आतंकियों ने आईईडी धमाका किया है।

जैश ए मोहम्मद के प्रवक्ता ने बताया कि यह फिदायीन हमला था। इसको अंजाम देने वाला ड्राइवर पुलवामा के गुंडई बाग का रहने वाला है। ड्राइवर का नाम आदिल अहमद उर्फ वकास है।

धमाके में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जवान के काफिले में सीआरपीएफ की करीब दर्जनभर गाड़ियों में 2500 से अधिक जवान सवार थे। ये अबतक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इससे पहले उरी में हुए आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे।

CRPF काफिले पर आतंकी हमला UPDATES –

– 2500 जवानों का था काफिला
– आतंकियों की तरफ से फायरिंग भी हुई
– रिमोट से किया धमाका
– 45 से ज्यादा जवान घायल
– घात लगाकर बैठे थे आतंकी
– आत्मघाती हमला था, जैश ए मोहम्मद ने किया हमला
– आदिल अहमद डार ने किया था आत्मघाती हमला
– जैश ने ली जिम्मेदारी

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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