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शारदा चिटफंड केसः सीबीआई के दफ्तर पहुंचे राजीव कुमार, होगी पूछताछ

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नई दिल्ली। शारदा चिटफंड घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शनिवार को  शिलांग स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंच गए हैं। यहां उनसे शारदा चिटफंड घोटाले के संबंध में पूछताछ की जाएगी। कुमार के साथ तीन अन्य आईपीएस अधिकारी भी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कुमार पर आरोप हैं कि उन्होंने घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट किए हैं।

कुमार से पूछताछ के लिए डीएसपी तथागत वर्धान भी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। प्राथमिक जांच का वही नेतृत्व करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक पंकज श्रीवास्तव दोपहर को पूछताछ के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं मिजोरम के पूर्व महाधिवक्ता और राजीव के वकील बिस्वजीत देव ने शनिवार सुबह अधिकारियों से मुलाकात की।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार से इसलिए पूछताछ करना चाहती है कि क्योंकि वह शारदा एवं अन्य पोंजी घोटाला मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख थे।

राजीव कुमार सहित कुछ हाई प्रोफाइल संदिग्धों से पूछताछ के दौरान अतिरिक्त श्रम बल मुहैया कराने के लिए सीबीआई ने दिल्ली, भोपाल और लखनऊ इकाई के दस अधिकारियों को 20 फरवरी तक कोलकाता भेजा है।

एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि नई दिल्ली में विशेष इकाई के पुलिस अधीक्षक जगरूप एस. गुसिन्हा के साथ अतिरिक्त एसपी वी एम मित्तल, सुरेन्द्र कुमार मलिक, चंदर दीप, उपाधीक्षक अतुल हजेला, आलोक कुमार शाही और पी के श्रीवास्तव, निरीक्षक हरिशंकर चांद, रितेश दानही और सुरजीत दास कोलकाता में तैनात होंगे।

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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