Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

मप्र : निर्वाचन मामले में भाजपा विधायक मेश्राम को राहत

Published

on

भाजपा, राजेंद्र प्रसाद मेश्राम, जबलपुर उच्च न्यायालय, निर्वाचन अधिकारी, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय

Loading

जबलपुर| मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजेंद्र प्रसाद मेश्राम को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने मेश्राम के निर्वाचन को चुनौती दिए जाने के मामले में स्थगनादेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.एस. सोलंकी की एकलपीठ ने सोमवार को मेश्राम के निर्वाचन को ‘शून्य’ घोषित किए जाने के आदेश के पालन पर 30 दिनों का सशर्त स्थगनादेश जारी किया। विधायक मेश्राम के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। एक याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपने पूर्व पद से इस्तीफे की सत्यप्रति पेश नहीं की है, जबकि एक अन्य याचिका कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी व पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा की ओर से दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने समयावधि का हवाला देकर उनका फार्म निरस्त कर दिया था, जिसके बाद वह निदर्लीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े।

वर्मा का कहना है कि भाजपा विधायक मेश्राम ने अपने नामांकन फार्म के साथ मतदाता सूची की सत्यप्रति जमा नहीं की थी, इसके बावजूद उनका नामांकन फार्म स्वीकार कर लिया गया। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1956 का उल्लंघन है और इसलिए उनका निर्वाचन अवैध है। याचिका में यह भी कहा गया कि मेश्राम ने गलत तथ्य देकर और जानकारी छिपाकर चुनाव जीता है। नामांकन के साथ सत्यापित मतदाना सूची पेश नहीं किए जाने को उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए 31 मार्च को मेश्राम के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। इस आदेश पर स्थगन के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 116बी के तहत मेश्राम द्वारा न्यायालय में आवेदन पेश किया गया था। आवेदन में कहा गया था कि निर्वाचन शून्य होने के आदेश के खिलाफ वे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना चाहते हैं, लिहाजा समय प्रदान किया जाए।

न्यायाधीश सोलंकी की एकलपीठ ने निर्वाचन शून्य होने के आदेश के क्रियान्वयन पर 30 दिनों का स्थगन जारी करते हुए यह निर्देश दिया है कि वह 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड न्यायालय की संतुष्टि के लिए पेश करें और सात दिनों में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करें।

नेशनल

बाहुबली मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, बांदा जेल में बिगड़ी थी तबीयत

Published

on

Loading

लखनऊ। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बांदा जेल में मुख्तार को हार्ट अटैक आया था, इसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक जेल से लाते वक्त मुख्तार बेहोश था। मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर बनी हुई थी। 9 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी के लिए तैनात किया गया था। इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इस मामले में मेडिकल कॉलेज बांदा के प्रिंसिपल ने चुप्पी साधी हुई है। उधर मुख्तार की मौत के बाद मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू हो गई है। इसके साथ ही यूपी में हाई अलर्ट है और सभी कप्तानों को अलर्ट पर रहने पर कहा गया है।

प्रयागराज में मुख्तार और उनके परिवार का इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस देखने वाले वकील अजय श्रीवास्तव प्रयागराज से बांदा के लिए रवाना हो गए हैं। उनका कहना है कि जेल या प्रशासन की तरफ से अभी तक मुख्तार अंसारी के परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई है। हालांकि मुख्तार के बेटे उमर अंसारी भी बांदा के लिए रवाना हो गए हैं।

बता दें कि मुख़्तार अंसारी की तबियत रात में अचानक खराब हो जाने और शोचालय में गिर जाने के कारण उसे तत्काल जेल डॉक्टर ने उपचार दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन को अवगत कराकर डॉक्टर्स की टीम बुलायी गई थी। डॉक्टर्स ने मुख्तार  को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। इसके बाद बंदी मुख्तार अंसारी को पुलिस सुरक्षा में मेडिकल कालेज बांदा में भर्ती करा दिया गया था।

बता दें कि मुख्तार अंसारी को पिछले 18 महीने में 8 मामलो में सजा मिल चुकी थी, उसके खिलाफ अलग-अलग जिलों के थानों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। पिछले 18 सालों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उसे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था,लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई।

 

Continue Reading

Trending