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प्रादेशिक

सलमान का बयान मीडिया के सामने दर्ज होगा : कोर्ट

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मुंबई। अभिनेता सलमान खान के खिलाफ वर्ष 2002 के हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने सलमान की अपील खारिज करते हुए कहा कि बयान दर्ज किए जाते समय अदालत में मीडिया की मौजूदगी रहेगी। अदालत ने हालांकि मीडिया को यह हिदायत भी दी कि वह इस मामले से संबंधित खबरों में केवल तथ्य दिखाए, मगर मामले के गुण-दोषों पर चर्चा करने से बचे। ‘दबंग’ खान ने शुक्रवार को अदालत से अपील की थी कि उनका बयान दर्ज करते समय अदालत में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

सलमान की अपील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे ने मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन उसे मामले की खबरें तथ्यपूर्ण तरीके से दिखाने को कहा। न्यायाधीश ने मीडिया के प्रतिनिधि से कहा, “कृपया उन्हीं तथ्यों के आधार पर ही खबरें दें..जो कुछ भी अदालत में हो रहा है। अदालत में दिए गए बयानों के गुण-दोष पर चर्चा न करें। फैसले का काम मुझ पर छोड़ दें।” उन्होंने मीडिया को यह भी आदेश दिया कि वह इस मामले पर कोई राय बनाने से बचे और सिर्फ अदालत की वास्तविक कार्यवाही की ही रिपोर्टिग करे।

सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने अदालत में एक नोटिस देते हुए कहा था कि प्राय: समाचार चैनलों पर चर्चाएं होती हैं, जहां पर लोग अपनी राय देते हैं। शिवादे ने कहा, “यह मामले को प्रभावित करता है, क्योंकि प्राय: यहां पर गुण और दोषों की भी चर्चा की जाती है।” न्यायालय ने मीडिया को आदेश दिया कि इस इस मामले में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह इस तरह की चर्चाएं न करे और जब तक सलमान के बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक उस पर रिपोर्टिग करने से बचे।

न्यायाधीश ने कहा, “अपनी सलाह न दें.. अगर इस गवाह ने यह कहा तो ये हो सकता है, अगर उस गवाह ने यह कहा तो वो हो सकता है.. यह न करें..अदालत फैसला करेगी।” सलमान खान मामले से संबंधित घटनाक्रम पर अपने बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे अदालत पहुंच गए थे। उनके तेजी से चलते वाहन ने पांच लोगों को कुचल दिया था जिसमें एक की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। सलमान को इस मामले में पेश होने के आदेश दिए गए थे और धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने को कहा गया था। यह मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

न्यायाधीश देशपांडे ने बुधवार को सलमान के वकील श्रीकांत सिवाड़े की वह याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने बयान दर्ज करने की अवधि तीन सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि सलमान को काले हिरण के शिकार व हथियार रखने के मामले में जोधपुर की अदालत में पेश होना है। गौरतलब है कि 28 सितंबर, 2002 तड़के सलमान की सफेद टोयोटा लैंड क्रुजर बांद्रा के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी से जा टकराई थी और घटनास्थल से फरार हो गई। बेकरी के बाहर सो रहे एक मजदूर की वहीं मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे। सलमान को अगली सुबह बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

उत्तर प्रदेश

हरदोई में 16 बार चुनाव लड़ा, हर बार मिली हार, फिर से मैदान में उतरे शिवकुमार

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हरदोई। देश भर में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है और ऐसे में हरदोई में भी चुनाव की गरमा गरमी अब खूब देखने को मिल रही है। यहां पर एक ऐसे प्रत्याशी भी है जो 17 वी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब तक कुल 16 बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें आजतक किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली है। इनका नाम है शिवकुमार और यह शहर कोतवाली क्षेत्र के मन्नापुरवा के रहने वाले है।

इनका कहना है कि वह हारने के बाद भी वह चुनाव लड़ते रहेंगे क्योंकि जनता उनका सम्मान बरकरार रखती है। उन्होंने कहा कि इस बार अगर वह जीतते हैं तो लोकसभा क्षेत्र के लोगों की हर समस्या के समय उनके साथ खड़े रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे। शिवकुमार ने प्रत्येक बार निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा है।

शिवकुमार ने 3 प्रधानी के चुनाव 3 जिला पंचायत के साथ 7 चुनाव विधानसभा और अब तक 3 चुनाव दिल्ली वाले यानी लोकसभा ले लड़े है और अब वह चौथी बार 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके मुद्दे क्या है अगर वह बता देंगे तो लोग नकल कर लेंगे।

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