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Big breaking : मुख्यमंत्री योगी के अचानक आए फरमान के बाद बकरीद पर छुट्टी करनी पड़ी रद
आज देशभर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बकरीद इस्लामिक कैलेण्डर का प्रमुख त्यौहार है। दुनिया भर के मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं। भारत में भी इस इस्लामिक पर्व को देखते हुए आज सरकारी तौर पर छुट्टी है। इस त्यौहार में मुस्लिम समुदाय कुर्बानी देता है। कुर्बानी के लिए बड़े पैमाने पर ऊंट और बकरे ख़रीदे जाते हैं जिसे मुस्लिम समुदाय अल्लाह के आदेश पर कुर्बान करता है। बकरीद के अवसर पर महंगे दामों पर बकरे की खरीद फरोख्त होती है।
यूं तो सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ़्तर बकरीद के अवसर पर बंद हैं। लेकिन, सीएम योगी ने अचानक अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए जाने के बाद बकरीद की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जी हां, सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को बकरीद के दिन सुरक्षा से लेकर साफ-सफाई आदि को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ़ कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 18 अगस्त 2018 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए छुट्टी रद करने हेतु निर्देशित किया गया है।
दरअसल, सीएम योगी ने मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण त्यौहार बकरीदको देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस दिन कानून एंव व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ ही सफाई व्यस्था, विद्युत एंव जल की आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता दण्डनीय हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के जल, विद्युत एंव जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों की छुट्टी रद्द की जाती है। ये सभी कार्यालय खुले रहेंगे और सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी का फोन बंद नहीं रहना चाहिए।
बता दें कि, इसके अलावा जिले में सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी प्रशासन द्वारा घोषित की गई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पहले 23 अगस्त 2018 को बकरीद की छुट्टी की गई थी। जिसमें संशोधन करते हुए इसे 22 अगस्त को किया गया है। कारण, इस साल बकरीद को लेकर तमाम मुस्लिम कमेटियों में पशोपेश की स्थिति बन गई थी। कईयों का कहना था कि चांद 12 अगस्त को नहीं दिखा, इसलिए इस साल बकरीद 23 अगस्त को मनाई जाएगी। जबकि कुछ लोग यह मान रहे थे कि 12 अगस्त को ही देश के कई हिस्सों में चांद दिख गया है।
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सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।
याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।
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