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अगर नहीं किया है पैन कार्ड को आधार से लिंक, तो 30 जून के बाद जुर्माना भुगतने के लिए रहें तैयार!

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पैन कार्ड

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नई दिल्ली। आज की तारीख में आपका पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड की जरूरत लगभग हर लेनदेन में पड़ती है। लेकिन अगर आपने अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए क्योकि शनिवार यानि आज के बाद अगर आपका पैन आधार से लिंक नही हुआ तो वह रद्दी के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आप 30 जून तक अपना आधार लिंक नहीं कराते हैं तो इसमे सजा का भी प्रावधान है।

पैन कार्ड

पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है। लेकिन, आपकी लापरवाही की वजह से पैन कार्ड  रद्दी हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दिया गया ये आखिरी मौका है 30 जून तक आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं।

पैन कार्ड

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको कई टेंशन झेलनी पड़ सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया।

सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।

अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सरकार पहले ही 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर चुकी है या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। 30 जून की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।

सरकार ऐसा करने के लिए पहले ही आगाह कर चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, ऐसा मुमकिन है कि सरकार अब इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख को आगे न बढ़ाए। इसलिए समय रहते पैन-आधार को लिंक कर लें।

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सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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