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जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में पुलिस लाइन में घुसे आतंकी, 8 जवान शहीद
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में हुए आतंकी हमले में 4 सीआरपीएफ जवानों सहित 8 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हैं। इस हमले में तीन आतंकी मारे गए हैं। दो आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और तीसरे के शव की तलाश जारी है।
शनिवार तडक़े आतंकियों ने पुलिस लाइन पर बड़ा हमला किया। स्वचालित हथियारों से लैस आत्मघाती आतंकियों का एक दल आज सुबह करीब तीन बजे ग्रेनेड दागते और अपने स्वचालित हथियारों से फायरिंग करते हुए पुलिस लाइन परिसर में दाखिल हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने उसी समय अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर करते हुए उन्हें बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया।
अभियान शुरू होने पर सुरक्षा बलों ने वहां रह रहे करीब दो दर्जन परिवारों को वहां से निकाला ताकि बंधक बनाये जाने की स्थिति पैदा नहीं हो। हालांकि दो विशेष पुलिस अधिकारी अब भी लापता हैं।
सेना के मुताबिक कुछ फिदायीन आतंकी रिहायशी इलाके की एक बिल्डिंग में घुसे फिर अंधाधुंध फायरिंग की। सेना ने इलाके को खाली कराया फिर आतंकियों को घेरना शुरू किया। फिलहाल ऑपरेशन अब भी जारी है।
श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जे एस संधू ने कहा कि यह ‘फिदायीन’ हमला है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी की तत्काल पहचान नहीं हो सकी है। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया है।
नेशनल
सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।
याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।
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